नई दिल्ली, रामलीला मैदान में योग गुरु बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर लाठी बरसाने वाली दिल्ली पुलिस के हलफनामे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हलफनामे में पुलिस ने मैदान खाली करवाने में बल प्रयोग करने की बात से इंकार किया है। अपनी कार्रवाई को तर्कसंगत बताते हुए पुलिस विभाग ने कहा कि उसने बाबा को रामलीला मैदान में योग शिविर लगाने की अनुमति दी थी, किसी और काम के लिए नहीं। विभाग के मुताबिक बाबा 20 हजार लोगों की भीड़ को काला धन और भ्रष्टाचार के मामले में उकसा रहे थे। माना जा रहा है कि जस्टिस पी सतशिवम और जस्टिस एके पटनायक की पीठ वकील अशोक अग्रवाल की उस याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें पुलिस आयुक्त को मैदान से जब्त किए गए 42 सीसीटीवी कैमरे पेश करने की बात कही गई है
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