पवित्र अमरनाथ यात्रा पर टिप्पणी करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में स्वामी अग्निवेश को 19 सितंबर तक गिरफ्तार करने का आदेश दिया गया है। हांसी की स्थानीय अदालत ने सोमवार को यह आदेश जारी किया। हरियाणा के हिसार में सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण तायल ने न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में 23 मई को स्वामी अग्निवेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि अग्निवेश ने श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। इस पर अदालत ने पुलिस को 29 अगस्त तक स्वामी को अदालत में पेश करने का आदेश दिया था
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