Saturday, 9 July 2011

कैपिटेशन फीस पर पाबंदी

राज्य सरकार ने लंबी मशक्कत के बाद आखिरकार अंग्रेजी माध्यम प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कस कर छात्र-छात्राओं और अभिभावकों को राहत दी है। स्कूलों को डोनेशन या कैपिटेशन फीस लेने या बच्चों और अभिभावकों का स्क्रीनिंग टेस्ट लेने पर बतौर जुर्माना भारी-भरकम राशि भरनी पड़ेगी। यही नहीं अब कक्षा एक से आठवीं तक बच्चों को फेल होने या कम अंकों के आधार पर स्कूल से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जा सकेगा। राज्य में शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत उक्त प्रावधानों के संबंध में शुक्रवार को शासनादेश जारी किया गया। आदेश जारी होने के बाद अब प्राइवेट स्कूल फीस वसूली से लेकर विभिन्न स्तरों पर मनमानी नहीं कर सकेंगे। आरटीई के केंद्रीय एक्ट में इस बाबत शामिल प्रावधान लागू किए गए हैं

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